Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: इसकी Features का analysis और इसका अधिकतम benefits कैसे उठाया जाए

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) भारत में सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। इसे सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के हिस्से के रूप में 9 मई, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बहुत कम प्रीमियम पर दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता कवरेज प्रदान करना है। यह विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, और इस योजना को बैंक की शाखा में जाकर, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से, या एक एसएमएस भेजकर नामांकित किया जा सकता है।

इस योजना में आकस्मिक मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवरेज है। योजना के लिए प्रीमियम Rs. 20 प्रति वर्ष है जो खाताधारक के बचत बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के गरीबों के लिए बीमा तक पहुंच में सुधार करना और भारत के सामाजिक सुरक्षा जाल में अंतर को भरना है। इससे भारत में बीमा उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना ने व्यापक कवरेज हासिल किया है और बड़ी संख्या में लोगों को नामांकित किया है। इसे सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे सफल योजनाओं में से एक माना जाता है। पीएमएसबीवाई कवरेज नामांकन की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध है। कवरेज जारी रखने के लिए, आपको हर साल अपना नामांकन नवीनीकृत करना होगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ

Understanding Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Benefits and Eligibility

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत में सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना बहुत कम प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। पीएमएसबीवाई के कुछ प्रमुख लाभ हैं:

  • वहनीय प्रीमियम (Affordable premium): पीएमएसबीवाई के लिए प्रीमियम बहुत कम है, जिससे यह आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए सुलभ है।
  • जोखिम कवरेज (Risk coverage): योजना दुर्घटना में मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है, जो बीमाधारक के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है।
  • स्वचालित नामांकन (Automated enrollment): पीएमएसबीवाई में नामांकन खाताधारक के बचत बैंक खाते से प्रीमियम के स्वचालित डेबिट के माध्यम से किया जा सकता है।
  • नवीकरणीय (Renewable): कवरेज वार्षिक आधार पर नवीकरणीय है।
  • व्यापक कवरेज (Wide Coverage): यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता को कवर करती है।
  • मेडिकल जांच की जरूरत नहीं (No medical examination required): नामांकन के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है।
  • सरकार समर्थित (Government-backed): PMSBY एक सरकार समर्थित योजना है, जो योजना के भरोसे और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।
  • दावा करना आसान (Easy to claim): पीएमएसबीवाई के लिए दावा प्रक्रिया सरल और आसान है।
  • कोई कागजी कार्रवाई नहीं (No paperwork): एसएमएस भेजकर या बैंक जाकर बिना किसी कागजी कार्रवाई के योजना में नामांकन किया जा सकता है।
  • कवर की गई आबादी का बड़ा हिस्सा (Large section of the population covered): पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारकों के लिए है, जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना पात्रता मानदंड और दस्तावेज़ आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

PMSBY Eligibility Criteria:

  • आयु (Age): यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारकों के लिए खुली है।
  • बैंक खाता (Bank account): योजना में भाग लेने वाले बैंक में व्यक्ति का बचत बैंक खाता होना चाहिए।
  • प्रीमियम भुगतान (Premium payment): योजना का प्रीमियम खाताधारक के बचत बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट किया जा सकता है।
  • राष्ट्रीयता (Nationality): व्यक्ति को भारत का निवासी होना चाहिए।
  • योजना के लिए 20 रुपये का वार्षिक प्रीमियम लागू है। (Last Update 20-01-2023)

jansuraksha Premium Plan

Document Requirements के संदर्भ में, निम्नलिखित की आवश्यकता है:

  • बचत बैंक खाता संख्या और पासबुक या बैंक विवरण
  • बैंक का MICR कोड और IFS कोड
  • आयु प्रमाण दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट
  • नामांकन प्रपत्र, यदि आवश्यक हो
  • अच्छे स्वास्थ्य की स्व-घोषणा
  • विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र की एक प्रति (A copy)
  • प्रीमियम भुगतान रसीद (receipt) की एक प्रति (A copy)
  • Form 60 or Form 61, जो भी लागू हो, यदि व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है

PMSBY में नामांकन बैंक की शाखा में जाकर, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से या एक एसएमएस भेजकर किया जा सकता है। more details (https://nationalinsurance.nic.co.in/en/about-us/pradhan-mantri-suraksha-bima-yojana)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Registration Process

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। यह रुपये का एक साल का आकस्मिक मृत्यु-सह-विकलांगता कवर प्रदान करता है। ग्राहकों को 2 लाख। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

    • आधिकारिक वेबसाइट (Official Website): योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जाएं। योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में भी जा सकते हैं।

jansuraksha PDF FORM

  • पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करें (Download the registration form): बैंक की वेबसाइट से पीएमएसबीवाई के लिए पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करें।
  • फॉर्म भरें (Fill in the form): फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, जैसे कि आपका नाम, आयु, बैंक खाता संख्या और संपर्क विवरण।
  • फॉर्म जमा करें (Submit the form): भरे हुए फॉर्म को बैंक में या तो वेबसाइट पर अपलोड करके या बैंक शाखा में जाकर जमा करें।
  • स्वचालित डेबिट (Automatic debit): योजना को सक्रिय करने के लिए, आपको बैंक को अपने खाते से प्रीमियम स्वचालित रूप से डेबिट करने के लिए अधिकृत करना होगा।
  • पुष्टि (Confirmation): फॉर्म जमा करने के बाद, आपको पीएमएसबीवाई में अपने नामांकन की पुष्टि प्राप्त होगी।

वैकल्पिक रूप से, आप बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप का उपयोग करके बैंक को एक एसएमएस भेजकर भी पीएमएसबीवाई के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, पीएमएसबीवाई कवरेज नामांकन की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध है। कवरेज जारी रखने के लिए, आपको हर साल अपना नामांकन नवीनीकृत करना होगा।

PM Suraksha Bima Yojana: How to Utilize the Tax Benefits

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर लाभ के रूप में दावा किया जा सकता है। इस धारा के तहत, एक व्यक्ति पीएमएसबीवाई सहित कुछ निर्दिष्ट निवेशों और खर्चों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकता है।

इसका मतलब है कि यदि आप पीएमएसबीवाई के लिए प्रति वर्ष 20 रुपये का प्रीमियम देते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 20 रुपये (भुगतान किया गया प्रीमियम) के कर लाभ का दावा कर सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, कर लाभ का दावा करने के लिए, आपको प्रीमियम रसीद और अन्य आवश्यक दस्तावेज आयकर विभाग को जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, आपको कर कानूनों में किसी भी हालिया बदलाव के लिए कर पेशेवर या अपने कर सलाहकार से जांच करनी चाहिए।

इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि, पीएमएसबीवाई एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, यह बहुत कम प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है, यह लाभ मुख्य रूप से आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में बीमित व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Toll Free Number

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत में सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, और इसे विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से लागू किया जाता है। पीएमएसबीवाई के लिए सटीक टोल-फ्री नंबर उस बैंक के आधार पर भिन्न हो सकता है जहां आपका बचत खाता है। PMSBY के बारे में अधिक जानकारी और टोल-फ्री नंबर जानने के लिए आप अपने बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए निकटतम शाखा में जा सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, आप भारत में PMSBY और अन्य बीमा योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए सरकार के बीमा नियामक निकाय, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका टोल-फ्री नंबर 155255 / 1800 4254 732 है। (ref – IRDAI official website)

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, पीएमएसबीवाई एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, यह बहुत कम प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है, यह लाभ मुख्य रूप से आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में बीमित व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।


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